हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मौत का सामना करना है। एक उम्र में पहुंचने पर किसी बीमारी के कारण या फिर अचानक से किसी दुर्घटना के कारण व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। जब जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि व्यक्ति खुद को समाप्त करना चाहे, तो उसे यूथेनेशिया या इच्छामृत्यु कहते हैं। सुसाइड एक तरह अपराध है जबकि इच्छामृत्यु लीगल है। इच्छामृत्यु किसी लाइलाज बीमारी से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। कई बार डॉक्टर्स से पेशेंट या उसके घरवाले इच्छामृत्यु की मांग कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं। इच्छामृत्यु किसी भी देश के कानून, व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, पर्सनल बिलीफ आदि बातों पर निर्भर करता है। इच्छामृत्यु के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। आपको बताते चले कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु या पैसिवि यूथेनेशिया को मंजूरी दे दी है। जानिए यूथेनेशिया से संबंधित जरूरी बातें।