डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को फ्लाइट्स में बीच की सीटों को खाली रखने का आदेश जारी किया। अगर ऐसा करना संभव न हो तो यात्रियों को “रैप-अराउंड गाउन’ दिए जाने की बात कही। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्लेन में सीट्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो पाने की वजह से बीच की सीट खाली रखने समेत कुछ और भी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइन 3 जून से लागू होंगी। आपको बता दें कि करीबन दो महीने बाद 25 मई से देशभर में डोमेस्टिक फ्लाइट्स की सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित डीजीसीए के नए दिशा-निर्देश क्या हैं, हवाई सफर पर जाने के दौरान वायरस से कैसे बचें। जानते हैं “हैलो स्वास्थ्य’ के इस लेख में-
फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित DGCA की गाइडलाइन
- सभी एयरलाइन पैसेंजर्स को सेफ्टी किट मुहैया कराएंगी। इस सेफ्टी किट में फेस शील्ड, तीन लेयर वाला मास्क और हैंड सैनिटाइजर होगा।
- अगर पैसेंजर लोड ज्यादा होने की वजह से बीच की सीट खाली नहीं रह सकती है तो उन्हें पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे।
- पीपीई किट यात्रियों के साथ-साथ क्रू मेंबर्स को भी पहनना जरूरी होगा।
- फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्लेन की सीटें इस तरह से होनी चाहिए कि बीच वाली सीट खाली रहे। हालांकि, एक ही परिवार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
- फ्लाइट के बाद खाली हुईं सीटों को तुरंत सैनिटाइज किया जाए और आखिर में प्लेन को पूरा सैनेटाइज किया जाना चाहिए।
- कुछ हेल्थ कंडीशंस को छोड़कर फ्लाइट में किसी भी तरह का खाने-पीने का समान ले जाना वर्जित है।
प्लेन में पैसेंजर्स का इन और आउट सीक्वेंस के अनुसार होना चाहिए।
- साथ ही प्लेन के टॉयलेट को भी साफ और सही तरह से सैनेटाइज किया जाना चाहिए।
- एयरलाइन क्रू-मेंबर्स का नियमित रूप से हेल्थ चेकअप मुहैया करवाएं।
- पैसेंजर्स के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है।
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फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग : सुप्रीम कोर्ट की बातों के बाद लिया गया फैसला
सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने हवाई सफर करने वाले लोगों की सेफ्टी को लेकर ये गाइडलाइन्स सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद जारी की गई हैं। नई एयरलाइंस गाइडलाइन में मिडल सीट खाली रखने की कोशिश करने को कहा गया है। लेकिन, किसी भी वजह से ऐसा करना सम्भव नहीं होता है तो मिडल वाले पैसेंजर की बॉडी को कवर करने के लिए एक गाउन देने के लिए भी कहा गया। यह कवर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही होना चाहिए।
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एयरपोर्ट पर बरतें सावधानी
हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर चार घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने के दौरान एयरपोर्ट पर कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। जैसे-
- एयरपोर्ट में चेक इन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दूसरे इंसान से 2 मीटर की दूरी बनाएं रखें।
- थर्मल स्क्रीनिंग (thermal screening) के लिए अपना सहयोग दें।
- एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते समय सुनिश्चित करें कि आपने मास्क सही तरीके से पहनना है।
- कैब या व्हीकल से उतरते ही हैंड सैनेटाइज करें। सेल्फ हाइजीन का बहुत ध्यान रखें।
- अगर किसी पैसेंजर में आपको कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो डिस्ट्रिक सर्विलांस ऑफिस या स्टेट/नेशनल कॉल सेंटर (1075) पर कॉल करके जानकारी दें।
- यह सुनिश्चित करें कि आप टिश्यू पेपर्स को साथ ले जाएं जिससे आपको छींक/खांसी आने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। फिर यूज्ड टिश्यू को डस्टबिन में फेकें।
- सीडीसी की सलाह है कि जब तक जरूरी न हो यात्रा से बचें। कोरोना महामारी के दौरान ट्रैवेलिंग करते समय वयस्कों और गंभीर क्रोनिक चिकित्सा स्थितियों वाले किसी भी उम्र के लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है।
- कोविड 19 महामारी के समय यात्रा के समय यात्रियों को बीमार लोगों के संपर्क से बचना चाहिए।
- ट्रैवेलिंग के बाद 14 दिनों के लिए खुद को होम क्वारंटीन करना चाहिए।
- अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए।
- अपनी आंखों, नाक या मुंह को अनचाहे हाथों से छूने से बचें।
- कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को कई बार साबुन और पानी से धोएं। यदि साबुन और पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें जिसमें कम से कम 60% एल्कोहॉल हो।
- फ्लाइट में बाथरूम जाने के बाद हाथ साफ करना न भूलें।
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फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग : ट्रेवलिंग से पहले रखें इस बात का ध्यान
हैलो स्वास्थ्य किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं दे रहा है। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें
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