स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने दवाओं और कॉस्मेटिक नियमों 1945 (Drugs and Cosmetic rules 1945) में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत यह दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों को डॉक्टरों की तर्ज पर रोगियों को दवा देने की अनुमति देगा। जानिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नया फैसला क्या है?